26 जून 2022 रविवार (क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी)
जैसा की हम सब जानते हैं कि भारत सरकार और आयकर विभाग ने क्रिप्टो लेनदेन पर आयकर की धारा 1961 के सैक्शन 194S में यह प्रवाधान बनाया है कि क्रिप्टो लेनदेन पर 1 जुलाई से 1% का टीडीएस लगेगा। इस टैक्स से सम्बंधित बहुत से ऐसे प्रश्न है जिस का जवाब कई लोग खोज रहे हैं और कई लोगों को इसका जवाब अभी तक नहीं मिला हो। हम इस आर्टिकल में कोशिश करते हैं कि आपको इस विषय में विस्तार से जानकारी दें ताकि आप क्रिप्टो लेनदेन और उस पर लगने वाले टैक्स को सही तरह से समझ सकें।
टैक्स कौन काटेगा ?
1 प्रतिशत टीडीएस को ले कर जो सबसे पहला प्रश्न हैं वह यही है कि जब हम क्रिप्टो का लेनदेन करेंगे तो टैक्स काटेगा कौन ? किसी भी व्यक्ति का टीडीएस काटने के लिए आपको उस व्यक्ति का पैन नंबर चाहिए होता है। इस पैन नंबर के द्वारा ही आप टीडीएस को आयकर विभाग के पास जमा करवाते हैं। अगर हम एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यह कभी पता ही नहीं होता कि एक्सचेंज से जब हम हमने क्रिप्टो खरीदी या बेची तो बेचने वाला कौन था या हमने बेची तो खरीदार कौन था ? ऐसे में हम टीडीएस काट ही नहीं पाएंगे। हमारी सारी जानकारी क्रिप्टो एक्सचेंजस के पास है, हमारा नाम, बैंक डिटेल्स, आधार और पैन नंबर भी। इस लिए एक्सचेंज के लिए टीडीएस काटना ज्यादा आसान होगा। भारत की दो बड़ी एक्सचेंज CoinDCX और WazirX ने टीडीएस काटने के लिए सभी तरह के बदलाव अपनी एक्सचेंज पर कर लिए हैं। तो अब जब हम क्रिप्टो को ट्रेड करेंगे तो 1% टीडीएस एक्सचेंज काटेंगी और इसे आयकर विभाग के पास जमा करवाने का काम भी एक्सचेंज का ही होगा।
सेंटर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज ने यह साफ किया है कि जब भी कोई एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदेगा तो टीडीएस एक्सचेंज ही काटेंगी। अच्छी बात यह है कि आम इंसान को इस बारे में कोई सिरदर्दी लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी। एक्सचेंज टैक्स काटने के बाद इसे आयकर विभाग को जमा करवाएगी और आपको टीडीएस का प्रमाणपत्र देना भी एक्सचेंज का ही काम होगा।
एक्सचेंज से बाहर से क्रिप्टो लेनदेन पर टीडीएस कैसे लगेगा ?
रिज़र्व बैंक और सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाते हुए यह कहा था कि इस से सम्बंधित प्रश्न उत्तर हम जल्द प्रकाशित करेंगे लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं। एक्सचेंज से बाहर लेनदेन अगर आप DEX या विकेन्द्रीयकृत वॉलेट पर करते हैं तो इस पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटना बहुत मुश्किल है। अगर आप सामने वाले को जानते हैं तो यह संभव हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको चार्टेड अकॉउंटेंट की जरुरत होगी। वैसे कोई भी इतना ईमानदार नहीं होगा कि वह अपनी इच्छा से टैक्स देगा। DEX ट्रेड और वॉलेट से जानकारी निकालना भी मुश्किल है क्योंकि इन दोनों ही जगह पर KYC नहीं होती। अब यह साफ है कि DEX और विकेन्द्रीय वॉलेट पर लेनदेन करने पर टैक्स नहीं काटा जा सकता लेकिन क़ानूनी तौर पर यह टैक्स देना बनता है।
अगर आप ने 1 जुलाई से पहले कोई ट्रेड की है तो उस पर 1% नहीं लगेगा लेकिन आप ने अगर कोई ऑर्डर 1 जुलाई से पहले लगाया और वह 1 जुलाई के बाद पूरा हुआ तो 1% काटेगा।
टीडीएस वापिस लिया जा सकता है ?
यह एक बहुत बाद प्रश्न है जिसे सब जानना चाहते हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ साफ-साफ नहीं बताया है। आमतौर पर जब हमारा टीडीएस काटा जाता है तो वित्तीय वर्ष के अंत में हमें फार्म 16 दिया जाता है जिसमें हमारे टीडीएस का विवरण होता है। अगर हमारी कमाई कर निर्धारण सीमा से कम है तो हम टीडीएस वापिस ले लेते हैं। क्रिप्टो के मामले में ऐसा होगा या नहीं यह अभी साफ नहीं है की हम अपना टीडीएस वापिस ले सकते हैं या नहीं? वैसे अगर हम सरकार का क्रिप्टो के प्रति रवैया देखें तो शायद हमें यह टीडीएस नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार यह टीडीएस लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए लगा रही है। जब सरकार ने नुकसान को अपने मुनाफे में जोड़ने नहीं दिया तो हमें नहीं लगता की हम टीडीएस भी वापस ले सकते हैं। हो सकता हैं इस बारे में जानकारी जल्द आ जाए।
यहाँ पर wazirex ने भी इस विषय पर एक आर्टिकल प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय रुपए से क्रिप्टो खरीदने पर 1% का टैक्स नहीं देना होगा बल्कि यह टैक्स बेंचने वाले से लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रेड करने पर खरीदार और बेचने वाले दोनों को ही यह टैक्स देना होगा यानि एक ट्रेड पर 2% का टैक्स हो गया अगर हम वज़ीरएक्स की जानकारी को सही समझ रहे हैं। वज़ीरएक्स के आर्टिकल में आप इस टैक्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिसका लिंक यहाँ दिया गया है-:
https://wazirx.com/blog/tds-on-crypto-simplified/
यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज यह टैक्स ईमानदारी से जमा करवा पाएगी ? ऐसा इस लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस से पहले भी भारतीय एक्सचेंज GST न देने के कारण सरकार की जाँच में आ चुकी हैं। टीडीएस के लिए एक्सचेंज कितनी तैयार हैं यह तो 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा लेकिन एक्सचेंज ने अपने उपभोक्ता को तो सुविधा दे ही दी है।
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